पंचकूला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत बुधवार को 803 बाद जेल से बाहर आ गई. जेल से बाहर आने के बाद हनीप्रीत सीधे सिरसा डेरा सच्चा सौदा पहुंची. हनीप्रीत ने डेरे में वाहनों के काफिले के साथ प्रवेश किया. डेरे में पहुंचने के बाद हनीप्रीत सबसे पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गुफा में गई.
हनीप्रीत के स्वागत में जलाए गए पटाखेडेरा में राम रहीम के अनुयाइयों ने हनीप्रीत का स्वागत किया. यही नहीं हनीप्रीत के डेरा सच्चा सौदा पहुंचने पर पटाखे भी जलाए गए. आपको बता दें कि हनीप्रीत कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ देर बाद आज बुधवार को अंबाला की सेंट्रल जेल से रिहा हो गई. हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटने के बाद पंचकूला कोर्ट से उन्हें राहत मिली.
Haryana: Honeypreet, close aide of Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim, reached Dera Sacha Sauda in Sirsa, earlier tonight. She was released from Ambala Central Jail last evening after being granted bail by a Panchkula Court, in connection with violence in Panchkula in 2017. pic.twitter.com/Q3YKRBvjAU
— ANI (@ANI) November 6, 2019
रिहाई से पहले की गई कड़ी सुरक्षा
गौरतलब है कि दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में हनीप्रीत को जेल जाना पड़ा था . हनीप्रीत की रिहाई से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे. एक-एक लाख के दो बेल बॉन्ड पर हनीप्रीत को जमानत मिली है. पंचकूला सेक्टर 5 थाने के तहत एफआईआर नंबर 345 के तहत उस पर पंचकूला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
कितने दिन जेल में रही हनीप्रीत
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकूला में हुई हिंसा हुई थी जिसके बाद हनीप्रीत को जेल हुई थी. इस हिंसा में 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे. हनीप्रीत कुल 803 दिन तक जेल में रही.
पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत देने का फैसला किया. हनीप्रीत की वकील ने आज ही जमानत याचिका लगाई थी . इससे पहले पिछले महीने कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पिछले हफ्ते हटी थी देशद्रोह की धारा
इससे पहले पंचकूला कोर्ट ने पिछले हफ्ते 2 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में आरोप तय कर दिया था. जबकि कोर्ट ने राम रहीम की राजदार हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए देशद्रोह की धारा हटा दी थी.
हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं. जबकि IPC की धारा 121 और 121 ए को हटा दिया गया है. इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में हुई.