जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू में मदद के आरोप में पंजाब सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. पंजाब के गृह विभाग के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने बर्खास्तगी के आदेश भी जारी कर दिए हैं.
इस मामले में पंजाब सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए DSP गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त कर दिया है. बता दें कि मार्च 2023 में एक निजी चैनल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू प्रसारित किए थे. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में SIT का गठन किया था.
इंटरव्यू के लिए मदद करने का आरोप
बर्खास्तगी आदेश के मुताबिक SIT ने निष्कर्ष निकाला है कि पंजाब पुलिस सेवा (PPS) के अधिकारी संधू ने लॉरेंस के हिरासत में रहते पर एक TV चैनल को वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मदद की थी. पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल ने इस केस में पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने वाला यह इंटरव्यू उस समय लिया गया, जब गैंगस्टर दो साल पहले मोहाली के खरड़ में पंजाब पुलिस की हिरासत में था.
7 पुलिसकर्मियों को किया था निलंबित
बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 2022 में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों में शामिल है. इससे पहले इस केस में ही अक्टूबर में सात पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया था. पंजाब सरकार का कहना है कि गुरशेर सिंह संधू ने खरड़ में लॉरेंस की हिरासत के दौरान कदाचार और कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है, जिसके कारण पंजाब पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा है.
PPSC की मंजूरी के बाद आदेश जारी
बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी को ठीक से न निभाना अनुशासन और आचरण नियमों का उल्लंघन है. ये सरकारी आदेश पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की मंजूरी के बाद आए हैं, जो पीपीएस कैडर अधिकारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण है.
सरकार ने दिया था कार्रवाई का भरोसा
पंजाब सरकार ने पिछले महीने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सूचना दी थी कि वे साक्षात्कार के सिलसिले में DSP को सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं. बता दें कि नवंबर में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह इंटरव्यू के संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.