लुधियाना गैस लीक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है. एनजीटी ने गैस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा देने को कहा है.
NGT ने जांच के लिए 8 सदस्यीय fact- finding कमेटी का गठन किया है. कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगी. पंजाब राज्य पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.
जांच के लिए कमेटी का गठन
लुधियाना में तीन दिन पहले हुए गैस लीक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है. इस घटना के कारणों की जांच और भविष्य के लिए एहतियाती उपाय बताने के लिए विशेषज्ञों की इस कमेटी का गठन किया है.
लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में किराने की दुकान से गैस लीक होने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं कई लोग बेहोश पाए गए थे. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया था. बचाव के लिए एनडीआरएफ और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के दल को भी मौके पर भेजा गया था.
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत
बता दें कि लुधियाना में हुए इस हादसे में बिहार के गया जिले के रहनेवाले एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, गया के धनु बीघा गांव के रहने वाले कविलास यादव, उनकी पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत लुधियाना जिले के ग्यासपुरा में गैस रिसाव में हो गई थी.
मृतक के परिजनों ने कहा था कि, सुबह 6 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि कविलास के पूरे परिवार की मौत हो गई है. कविलास यादव पत्नी और बच्चों के साथ पिछले 20 वर्षों से पंजाब के लुधियाना में रह रहे थे. पिछले महीने ही वह अपने पत्नी बच्चों सहित गांव आए थे और सभी लोगों से मिलजुल कर गए थे.