केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित किया कि खालिस्तानी आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने पर उसे कोई परेशानी नहीं है और दया याचिकाओं के निबटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील करने की शीर्ष अदालत की व्यवस्था के आलोक में उसकी याचिका मंजूर की जानी है.
प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अनुमति दी जाएगी. क्योंकि दोषी की दया याचिका का निबटारा आठ साल के विलंब से किया गया था. न्यायाधीशों ने कहा कि इस मामले में अब 31 मार्च को संक्षिप्त आदेश सुनाया जाएगा.
अटार्नी जनरल ने कहा कि वह इस बारे में वक्तव्य दे रहे हैं, क्योंकि 21 जनवरी के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की याचिका खारिज की जा चुकी है. वाहनवती ने कहा कि अत: हमें 21 जनवरी के फैसले का पालन करना होगा और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर की सुधारात्मक याचिका के गुण दोष पर गौर करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है.
इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीशों ने भुल्लर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगी और मानसिक चिकित्सा संस्थान की आठ फरवरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया. न्यायालय ने 31 जनवरी को भुल्लर को फांसी देने पर रोक लगाते हुए अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करने पर सहमति दे दी थी, जिसके तहत 1993 के दिल्ली बम विस्फोट कांड में उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील ठुकरा दी गई थी.
न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही इहबास संस्थान से भुल्लर के स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट मांगी थी. शीर्ष अदालत के 21 जनवरी के फैसले के बाद भुल्लर की पत्नी ने यह याचिका दायर की थी. इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी की दया याचिका के निबटारे में अत्यधिक विलंब उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का आधार हो सकता है.
भुल्लर की पत्नी ने याचिका में कहा था कि इस नई व्यवस्था के आलोक में उसके पति के मामले पर आए न्यायालय के निर्णय पर नए सिरे से विचार किया जाए. राजधानी में भारतीय युवक कांग्रेस के मुख्यालय पर सितंबर, 1993 में हुएबम विस्फोट के मामले में भुल्लर को मौत की सजा सुनाई गई थी. इस हमले में नौ व्यक्ति मारे गए थे और युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एम एस बिट्टा सहित 25 अन्य जख्मी हो गए थे.