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Punjab Corona Guidelines: पंजाब में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, दूसरे राज्यों से आने वालों पर अहम फैसला

पंजाब सरकार ने 15 सितंबर तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसके तहत, अन्य राज्यों से पंजाब आने वालों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन के दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पंजाब में 15 सितंबर तक गाइडलाइन जारी
  • निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या दोनों डोज जरूरी

देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है. हालांकि, सबसे ज्यादा दैनिक मामले केरल से सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके चलते अन्य राज्य भी सतर्क हो गए हैं. पंजाब सरकार ने 15 सितंबर तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसके तहत, अन्य राज्यों से पंजाब आने वालों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन के दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं.

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एयरलाइंस, बस, ट्रेन किसी भी तरह से दूसरे राज्यों से पंजाब आने वालों के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी रहेगा. कैप्टन सरकार ने नई गाइडलाइंस को 15 सितंबर तक के लिए बनाया है. इसके तहत, इंडोर में 150 लोगों और बाहर 300 लोगों के जमावड़े की अनुमति दी गई है. यदि इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पंजाब में जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. वहीं, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों, जिन्होंने ने कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज ली होगी, उन्हीं को जिम, स्वीमिंग पूल्स और अन्य स्पोर्ट्स सुविधाओं का इस्तेमाल करने को मिलेगा.

इसके अलावा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विशेष शिविरों के साथ टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इस महीने के भीतर सभी को पहली डोज दी जा सके.

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बता दें कि राज्य में बुधवार को 38 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,00,651 हो गई. इसके अलावा अब तक राज्य में 16434 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है. अभी 330 मरीजों का इलाज चल रहा है.

 

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