पंजाब के होशियारपुर की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं बलात्कार के एक मामले को अपने समक्ष पेश किये जाने के 48 घंटे के भीतर ही फैसला सुना दिया.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.एस. भिंडर ने मनु पासवान को अपहरण (भारतीय दंड संहिता की धारा 363) के लिये पांच साल कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, जबरन शादी (भादंस की धारा 366) के लिये सात साल कैद एवं 20 हजार रुपये जुर्माना और बलात्कार (धारा 376) के लिये 10 साल कैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
मनु ने 15 सितंबर 2012 को लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार किया था. पुलिस के अनुसार मनु पीड़िता के घर आता-जाता था और शादी करने के नाम पर उसने पीड़िता का अपहरण कर लिया.
यह मामला 12 फरवरी को इस अदालत में पेश हुआ और 13 फरवरी को इसके तहत गवाहों के बयान दर्ज किये गये.