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पंजाब ड्रग्स मामला: बुधवार को नहीं हो पाई सुनवाई, 31 अगस्त तक टली

बुधवार को इस मामले के कारण हर किसी की निगाह हाईकोर्ट पर थी, क्योंकि मामला सीधे चीफ जस्टिस की बेंच के पास पहुंच गया था. लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस के कारण कोर्ट 3 बजे बंद होनी थी इसके चलते मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक टाल दी गई है.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

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पंजाब में ड्रग्स के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई बुधवार को नहीं हो पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी. हालांकि बुधवार को होनी वाली सुनवाई के लिए कई बड़े आला-अधिकारी कोर्ट परिसर में मौजूद थे.

इनमें ED के डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह, पूर्व SSP मोगा राजजीत सिंह, पंजाब के DGP चट्टोउपाध्य, BSF अफसर सुनील मेहता, पंजाब AG अतुल नंदा, कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता, राजजीत के वकील जे. एस. वेदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

बुधवार को इस मामले के कारण हर किसी की निगाह हाईकोर्ट पर थी, क्योंकि मामला सीधे चीफ जस्टिस की बेंच के पास पहुंच गया था. लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस के कारण कोर्ट 3 बजे बंद होनी थी इसके चलते मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक टाल दी गई है. हालांकि, चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई का दौर खत्म करने से पहले पूछा कि क्या कोई अरजंट केस या सिफारिश तो नहीं है लेकिन कोई भी ड्रग्स मामले में कोर्ट में नहीं बोला.

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ड्रग्स के मामलों में SIT & STF की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी. ड्रग्स मामलों में मोगा के पूर्व एसएसपी राजजीत सिंह समेत ड्रग मामलों में पुलिस की भूमिका की जांच को लेकर बनाई गई SIT की रिपोर्ट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में कई खुलासे होने की संभावना थी.

दरअसल अरजेंट केसों की सुनवाई के दौरान एक एप्लीकेशन पुर्व DGP शशीकांत ने ड्रग्स मामले से जुड़ी लगाई हुई थी. जिसमें उन्होंने अपील की हुई थी कि वे अब इस मामले में अपना नाम विदड्रा करना चाहते हैं. क्योकिं उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा था कि 2013 से चले आ रहे इस मामले में हालात टस से मस नहीं हुए हैं और सरकारें कुछ भी करने के हक में नज़र नहीं आ रही हैं. इसी कारण से वो अपना नाम इस केस से हटाना चाहते हैं

आपको बता दें कि इस मामले की एप्लीकेशन अरजेंट में 118 नंबर पर लगी हुई थी. हालांकि कोर्ट ने 117 केस नंबर सुनने के बाद अरजेंसी और सिफारिश के बारे में पूछा तो कोई कुछ नहीं बोला. हालांकि इस बारे में जब AG अतुल नंदा से पूछा गया कि क्या ये मामला अरजंट नहीं है तो उन्होंने कहा कि इस पर वह कुछ नहीं बोलेंगे.

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गौरतलब है कि मामले में पिछले तीन सालों में जस्टिस सूर्याकांत की बेंच के सामने हो रही थी. लेकिन इस बार रोस्टर के बदलते ही ड्रग्स का ये अहम मामला नए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और अरुण पल्ली की बेंच पर पहुंच गया है.

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