पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. पंजाब कैबिनेट द्वारा साल 2023-24 के लिए आबकारी नीति को शुक्रवार को मंजूरी मिल गई. सरकार ने शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने और पिछले वर्षों में शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिए ये कदम उठाया है. इसके लिए मौजूदा रिटेल लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए परचून बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की जा रही है. इस नीति के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपए के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य है.
बीयर बार, हार्ड बार, क्लबों द्वारा बेची जाती शराब पर लगता वैट घटाकर सरचार्ज 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत किया गया है. ग्रुप का बदलाव एक आबकारी साल में 10 लाख रुपए और शर्तें पूरी करने पर केवल एक बार करने की इजाज़त होगी. एल-50 पर्मिट की सालाना फीस 2500 से घटाकर 2000 रुपए और जीवन भर के लिए एल-50 पर्मिट की फीस 20 हज़ार से घटाकर 10 हज़ार रुपए कर दी गई है. जीवन भर के लिए एल-50 पर्मिट जारी करने के लिए लगने वाली लगातार तीन सालों तक सालाना एल-50 लाइसेंस जारी होने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है.