पंजाब सरकार ने प्रदेश में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में गुटखा, पान मसाला (तंबाकू या निकोटीन वाले), तंबाकू और ऐसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है.
नशे के चर्चा में रहने वाले पंजाब में पान मसाला पर लगाम लगाने की कड़ी में प्रदेश सरकार का यह फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना दे दी है. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इसे बेचता मिला तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि गुटखा, तंबाकू और निकोटीनयुक्त पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर होता है. इसलिए इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है. इसके विक्रय, संग्रह करने और वितरण करने पर उसे अपराधी माना जाएगा.
मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार द्वारा इस संबंध में 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी. सरकार के मुताबिक प्रदेश में गुटखा और पान मसालों पर यह रोक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्यता) विनियम, 2011 के तहत लगाई गई है. इस कानून के तहत इन पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है.
पंजाब से पहले राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़., त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और केरल वे राज्य हैं, जहां गुटखे और पान मसाले पर प्रतिबंध लग चुका है.