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पंजाब पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग का किया भंडाफोड़, 9 पिस्टल समेत 4 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लुधियाना के चक्कर के गुरमनजोत सिंह, गांव लेहरा के कुलदीप सिंह उर्फ मानक, बरनाला के गांव मूम के सुखचैन सिंह और गांव भैणी गुजरान के संदीप सिंह के रूप में हुई है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पंजाब पुलिस ने अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से नौ 32 बोर की देशी पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस और एक कार बरामद किया हैं. पुलिस का कहना है कि हथियार तस्करों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है. 

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पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लुधियाना के चक्कर के गुरमनजोत सिंह, लुधियाना के गांव लेहरा के कुलदीप सिंह उर्फ मानक, बरनाला के गांव मूम के सुखचैन सिंह और लुधियाना के गांव भैणी गुजरान के संदीप सिंह के रूप में हुई है. आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ मानक और गुरमनजोत सिंह वर्ष 2016 में लुधियाना जेल में रहने के दौरान एक-दूसरे से पहचान हुई.

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'पहले से हत्या के प्रयास, स्नैचिंग, चोरी आदि के FIR दर्ज'

उनकी आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, हथियार अधिनियम, स्नैचिंग, चोरी आदि से संबंधित कई मामले दर्ज हैं. वे फिलहाल जमानत पर बाहर थे. आरोपी गुरमनजोत वर्ष 2022 में लुधियाना जेल में मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश स्थित अवैध हथियार तस्करों के संपर्क में था. राज्य में आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के इरादे से मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवान से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की खेप लेकर आए हथियार तस्करों की आवाजाही के इनपुट पर पुलिस टीमों ने कार्रवाई की. 

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उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा कुछ हथियारों का इस्तेमाल किसी संगठित अपराध को अंजाम देने के लिए किया जाना था. जबकि शेष हथियार अन्य गिरोह के सदस्यों को देना था. सभी आरोपी पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में आपराधिक गिरोहों को हथियार आपूर्ति करने में शामिल थे.

मामले में DIG ने कही ये बात

डीआइजी काउंटर इंटेलिजेंस जे एलनचेजियन ने बताया कि इस गिरोह का पता लगाने और एमपी स्थित हथियार तस्करों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है. और भी गिरफ्तारियां और बरामदगी की उम्मीद है. एसएएस नगर के पुलिस स्टेशन एसएसओसी में हथियार अधिनियम की धारा 25 और 25(7) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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