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'एक सिद्धू मरवा दिया, दूसरा भी मरवा दो...', जेल से बाहर आते ही बरसे सिद्धू, राहुल को बताया 'क्रांति'

कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू 10 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. जेल से निकलने के बाद सिद्धू ने राहुल गांधी को क्रांति कहा. उन्होंने कहा, जब-जब देश में तानाशाही आई, तब-तब क्रांति आई. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, उसी क्रांति का नाम राहुल गांधी है. वह सरकार को हिला देंगे.

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नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो)
नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो)

35 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है. पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है. सिद्धू ने सरकार को चुनौती दी कि पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो खुद कमजोर हो जाओगे. 

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साथ ही सिद्धू ने राहुल गांधी को क्रांति कहा. उन्होंने कहा, जब-जब देश में तानाशाही आई, तब-तब क्रांति आई. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, उसी क्रांति का नाम राहुल गांधी है. वह सरकार को हिला देंगे. इसके अलावा नवजोत सिद्धू ने आरोप लगाया कि जेल में मेरे साथ षड्यन्त्र हुआ. मुझे दोपहर के आसपास रिहा किया जाना था लेकिन उन्होंने इसमें देरी की. वे चाहते थे कि मीडिया के लोग चले जाएं.

'एक सिद्धू तो मरवा दिया...'

नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, भगवंत मान अखबारी मुख्यमंत्री बन कर रह गए हैं. पंजाब में नेताओं की सुरक्षा कम किए जाने के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मेरी भी सिक्योरिटी कम की गई. एक सिद्धू (सिद्धू मूसेवाला) तो मरवा दिया, दूसरा भी मरवा दो. 

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'मैं मौत से डरता नहीं हूं'

सिद्धू ने कहा, संविधान को मैं अपना ग्रंथ मानता हूं, तानाशाही हो रही है. जो संस्थाएं संविधान की ताकत थीं, वहीं संस्थाएं आज गुलाम बन गई हैं. मैं घबराता नहीं हूं, मैं मौत से डरता नहीं हूं क्योंकि मैं जो करता हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं. 

बता दें कि शनिवार शाम कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) को 10 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी. लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को उनके अच्छे व्यवहार के चलते 2 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है. 

समय से पहले ही हुई सिद्धू की रिहाई

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सजा से दो महीने पहले रिहा हुए हैं. उनके वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि पंजाब प्रिजन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है. इस नियम के मुताबिक अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है. बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय से पहले रिहा किया गया था.

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35 साल पुराने मामले में हुई थी सजा

सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी. वे पिछले 10 महीने से जेल में बंद थे. उन्हें आज रिहा कर दिया गया. आइए आपको बताते हैं कि वो मामला क्या है जिसमें उन्हें सजा हुई थी. दरअसल 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे. इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई. बात हाथापाई तक जा पहुंची.

यह भी पढ़ें- इधर सिद्धू जेल में, उधर पत्नी को कैंसर, नवजोत कौर बोलीं- ये रब दी मर्जी

गैर इरादतन हत्या के मामले में हुई सजा

सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ.

लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा केस

इसके बाद सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. 1999 में सेशन कोर्ट ने ने केस को खारिज कर दिया. इसके बाद केस हाई कोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मई 2018 में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोड रेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. फिर इस सजा के ऐलान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. 

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मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई थी. 

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