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स्वामी की पैरवी गई बेकार, आसाराम की जमानत याचिका खारिज

एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जोधपुर सेशन कोर्ट में दाखिल की थी. इससे पहले स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि आसाराम को जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा.

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आसाराम
आसाराम

एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जोधपुर सेशन कोर्ट में दाखिल की थी. इससे पहले स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि आसाराम को जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा.

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इससे पहले शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज मनोज कुमार व्यास ने फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया था. आसाराम सितंबर 2013 से जोधपुर की जेल में बंद हैं. आसाराम के समर्थकों ने कहा कि अगर आसाराम को जमानत नहीं मिली तो वो देशभर में आंदोलन करेंगे.

 जमानत के लिए स्वामी ने की पैरवी
आसाराम की जमानत याचिका पर पैरवी के लिए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी पेश हुए. याचिका पर शुक्रवार को एक घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने 20 जून तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील
सुब्रह्मण्यम स्वामी 26 मई को जोधपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी के कारण मामले को छह बार स्थगित करना पड़ा. स्वामी ने एक दिन पहले कहा था, 'अगर जमानत याचिका खारिज होती है, तो वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि आसाराम के खिलाफ गैर-धार्मिक ताकतों ने झूठे आरोप लगाए हैं और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है.

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2013 से जेल में हैं आसाराम
आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर एक सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था. दो सितंबर 2013 से वह जोधपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं. आसाराम के खिलाफ जोधपुर स्थित उनके आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 16 वर्षीय एक लड़की ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कराई थी.

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