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बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान, गुटखा-तंबाकू पर पूरी तरह बैन, जानें राजस्थान की गाइडलाइंस

राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है. ऑरेंज जोन में बस रिक्शा टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है. छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे.

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राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइंस (फाइल फोटो-PTI)
राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइंस (फाइल फोटो-PTI)

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  • राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
  • सैनिटाइजेशन शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून

लॉकडाउन 4.0 में हर राज्य रियायत दे रहे हैं. राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का ऐलान किया है. इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है. लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है.

क्या-क्या मिली रियायत

राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है. ऑरेंज जोन में बस रिक्शा टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है. छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे. वहीं बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे. बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा.

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राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे. वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी.

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शादी समारोह में नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा. अगर शादी समारोह में 50 से ज्यादा आदमी आए तो जुर्माना लगेगा. इसके अलावा राजस्थान में सब कुछ प्रतिबंध से बाहर है.

रात में जारी रहेगा कर्फ्यू

हालांकि शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक कर्फ्यू जारी रहेगा. राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी. वहीं कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर बंदिश जारी रहेगी.

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राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कर्फ्यू एरिया और कंटेनमेंट जोन में कोई आवागमन नहीं होगा. इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी. रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति नहीं है. रेड जोन में सड़क मार्ग अभी नहीं खुलेगा.

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