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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, ढाई महीने का बच्चा तांत्रिक के पास नहीं रहेगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए ढाई महीने के बच्चे को उसके माता-पिता की कस्टडी में रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चा तांत्र‍िक के पास नहीं रहेगा, उसके दादा-दादी जब चाहें, उससे मिल सकते हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए ढाई महीने के बच्चे को उसके माता-पिता की कस्टडी में रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चा तांत्र‍िक के पास नहीं रहेगा, उसके दादा-दादी जब चाहें, उससे मिल सकते हैं.

पहली बार छुट्टी के दिन शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने किसी केस की सुनवाई हुई और पहली बार ढाई महीने का कोई  मासूम यहां पेश किया गया. मामला इसी मासूम की कस्टडी से जुड़ा है. बच्चे के दादा दादी का आरोप है कि उसे एक तांत्रिक के हवाले कर दिया गया है जो उसकी बलि भी दे सकता है.

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दरअसल, बच्चे की लेक्चरर मां और बिल्डर पिता ने मध्य प्रदेश के खांडवा में रहने वाले रामदयाल उर्फ छोटे सरकार को उसे गोद दे दिया है. लेकिन मासूम के दादा-दादी का आरोप है कि रामदयाल एक तांत्रिक है और बच्चे पर जादू टोना करेगा. उन्हें डर है कि मासूम की बलि भी दे सकता है.

बच्चे के दादा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि बच्चे की कस्टडी उन्हें दे देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे के मां-बाप उसे नहीं रखना चाहते तो उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया जाना चाहिए ना ही किसी तांत्रिक को.

इस मामले पर शुक्रवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई. जज ने मां-बाप को आदेश दिया कि वो बच्चे को शाम 6 बजे तक कोर्ट में पेश करें. जब बच्चा कोर्ट नहीं पहुंचा तो जज ने कहा, 'बच्चे को ले आइये, हम रात तक इंतजार करेंगे.' लेकिन अभिभावकों ने तब भी बच्चे को हाजिर करने में असमर्थता दिखाई जिसके बाद शनिवार को भी सुनवाई की तारीख तय की गई.

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'बच्चे की बलि देने का इरादा तो नहीं है?'


कोर्ट ने बच्चे के मां-पिता से सवाल किया है कि कहीं उनका 'बच्चे की बलि देने का इरादा तो नहीं है?' इसपर उन्होंने जवाब दिया कि वो पढ़े लिखे हैं और सोच समझकर बच्चे को गोद देने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि रामदयाल ने बच्चे को पढ़ाने लिखाने और विदेश भेजने का वादा किया है. इस दंपति का एक आठ साल की भी एक बेटा है.

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