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आर्म्स एक्ट: सलमान को 10 मार्च को जोधपुर अदालत में पेश होने का आदेश

जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत (सीजेएम) ने आरोपी सलमान खान का बयान दर्ज करने के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है.

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सलमान खान
सलमान खान

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जोधपुर की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि अभि‍नेता को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 10 मार्च को हाजिर होना होगा.

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया, 'अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है. जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत (सीजेएम) ने आरोपी सलमान खान का बयान दर्ज करने के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है.'

सलमान पर अवैध हथि‍यार रखने का आरोप है. इसके साथ ही उन पर ऐसा हथियार रखने का भी आरोप है जिसके लाइसेंस की समयसीमा समाप्त हो गई थी. मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. 17 साल से चल रहे आर्म्स एक्ट केस में 10 मार्च को सलमान का बयान दर्ज होगा, जिसके बाद आखिरी बहस भी होगी. बहस के बाद फैसला आने की उम्मीद है.

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सभी पांच गवाहों से जिरह पूरी
गौरतलब है कि सीजेएम जोधपुर (ग्रामीण) की अदालत में सलमान खान ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पांच और गवाहों को बुलाने की इजाजत मांगी थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी पांचों गवाहों से जिरह पूरी हो गई. इसके गुरुवार को अदालत ने 10 मार्च को सलमान को हाजिर होने को कहा.

तीन जगहों पर हिरण का शिकार के आरोप
बता दें कि यह मामला 1998 में 1-2 अक्टूबर की रात को काले हिरण के शिकार का है. सलमान खान और सैफ अली खान समेत कुछ अन्य कलाकार इसमें आरोपी हैं. सभी कलाकार यहां राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग करने आए थे. सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार करने के आरोप हैं.

शिकार के तीन मामलों में से एक में उन्हें एक साल और घोड़ा फार्म हाउस मामले में पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है. हालांकि, राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल सजा पर स्टे लगा रखा है और वहां पर मामलों की सुनवाई चल रही है.

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