scorecardresearch
 

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, जान लें नई गाइडलाइन

गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी. मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई है. मेंटेनेंस सर्विस देने वाले मोटर मैकेनिक आईटीआई सर्विस आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी. 

Advertisement
X
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन (फाइल फोटो)
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लॉकडाउन में दी गई ढील
  • सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे. इनकी ड्यूटी के समय को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है. ड्यूटी की समय सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक रहेगा. अब निजी कार्यालयों में भी 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ दोपहर 2:00 बजे तक काम किया जा सकेगा. सभी निजी चिकित्सालयों में काम करने वाले चिकित्सक और कर्मियों को पहचान पत्र के साथ ही अनुमति दी गई है.

Advertisement

नई गाइडलाइन के मुताबिक एक जिले से दूसरे जिले में जाना अब संभव हो सकेगा. यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि आवागमन की अनुमति शुक्रवार दोपहर सुबह 5 बजे से मंगलवार सुबह दोपहर 12:00 बजे तक ही दी गई है. वहीं 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमति रहेगी.

गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी. मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई है. मेंटेनेंस सर्विस देने वाले मोटर मैकेनिक आईटीआई सर्विस आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी. 

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने का काम रात्रि 10:00 बजे तक चलेगा. ई मित्र सेवा शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति रहेगी. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति मिलेगी. समस्त उद्योग और निर्माण इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी. पेट्रोल पंप दोपहर 12:00 बजे तक खुले रहेंगे. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और किराना सामान की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुलेंगे.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement