हालांकि, स्पीकर गुट की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा. केंद्र को पक्षकार बनाने के लिए विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से याचिका दायर की गई थी.
विधायकों पर एक्शन नहीं ले पाएंगे स्पीकर
शुक्रवार को केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार करने के साथ ही हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर स्टे लगा दिया. यानी विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बागी विधायकों को जो नोटिस दिया था, उसपर वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे. ऐसे में सचिन पायलट गुट पर जो अयोग्य करार दिए जाने का संकट था वो कुछ वक्त के लिए टल गया है.
हाईकोर्ट की ओर से सचिन पायलट गुट की याचिका को सही माना गया है. जिसमें पार्टी के अंदर रहकर नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी की बात को शामिल किया गया है.
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अब कब होगी सुनवाई?
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी, लेकिन कब होगी ये तारीख नहीं बताई गई है. दूसरी ओर सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, ऐसे में सर्वोच्च अदालत के फैसले पर हर किसी की नजरें हैं. क्योंकि सर्वोच्च अदालत की ओर से एक बार फिर स्पीकर और अदालत के अधिकारों को लेकर बात कही जा सकती है.