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कोरोना संकट के बीच 8 जून तक राजस्थान में बढ़ा लॉकडाउन, गहलोत सरकार का फैसला

राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन' लॉकडाउन लागू होगा. वहीं, सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी गई है. 

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राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश
राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राजस्थान में बढ़ा लॉकडाउन
  • 8 जून तक रहेगा लॉकडाउन

राजस्थान में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दिया गया. राजस्थान में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा. लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राज्य में 'त्रिस्तरीय जन अनुशासन' लॉकडाउन होगा.  

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राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन' लॉकडाउन लागू होगा. वहीं, सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी गई है. 

लॉकडाउन के दौरान डेयरी और दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल-माला की दुकानों, फल-सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून सुबह 5 बजे तक रहेंगे. फिर शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे. 

राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल होंगे. जिसकी सूचना gov.in पर या हेल्प लाइन नंबर 181 पर देना होगी. 

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हालांकि, श्रमिकों के उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी. श्रमिकों को आवागमन में दिक्कत ना हो इसलिए सरकार की ओर से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा. कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन होगा. लेकिन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने नहीं खुलेंगी. 

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