राजस्थान पुलिस ने नया फरमान निकाला है कि राज्य में कोई भी अपनी निजी गाड़ी पर जाति, नाम, गांव का नाम, ठिकाना, पदनाम या भूतपूर्व में कोई पद पर रहा हो, वह सब कुछ नहीं लिख सकते. ऐसा करने वालों पर ट्रैफिक नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हेडक्वॉर्टर ने आदेश जारी कर सभी जिला पुलिस अधिकारियों को भेज दिया है.
इसमें कहा गया है कि नागरिक अधिकार मंच की तरफ से यह मांग की गई थी कि इस तरह से गाड़ियों पर लिखकर लोग घूमते हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस के आला अधिकारियों ने मीटिंग के बाद यह आदेश जारी किया. इसके तहत गाड़ी पर नंबर के अलावा किसी भी तरह की कोई बातें नहीं लिखी जाएंगी. दरअसल, लंबे समय से देखा जा रहा था कि लोग अपने गांव, ठिकाना और जाति गाड़ियों पर लिख रहे थे या फिर कोई संगठन बनाते थे तो उसका नाम अपनी गाड़ी पर लिख लेते थे. इस तरह की चीजों को लिखने की वजह से गाड़ियों के नंबरों की पहचान में दिक्कत होती थी जिसकी वजह से पुलिस ने यह कदम उठाया है.