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राजस्थान: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना आज

राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए तीन चरणों चुनाव की मतगणना शनिवार को जिला मुख्यालयों पर सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के साथ मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तीन चरणों के चुनाव की मतगणना आज
  • जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल के निर्देश जारी

राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए तीन चरणों के चुनाव की मतगणना शनिवार को जिला मुख्यालयों पर सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के साथ मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान, उप प्रधानों के लिए चुनाव होना था. इनमें से 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायती समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं. इस तरह 199 जिला परिषद और 1537 पंचायती समिति सदस्यों के परिणाम शनिवार को जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में हुए तीनों चरणों में 64.40 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. 

मेहरा ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन ने द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के लिए आवश्यक इंतजामात कर लिए हैं. उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना स्थलों पर कोविड गाइड लाइन्स की पालना कड़ाई से करवाने, मतगणना स्थलों पर अग्निशमन वाहन, चिकित्साकर्मियों, एंबुलेंस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित सभी जरूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि मतगणना में उन्हीं कार्मिकों, अधिकारियों को नियोजित किया जाएगा, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है.
 
चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतगणना स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी त्रुटि एवं देरी के समय रहते घोषित किए जाएं. उन्होंने कहा कि जीत के बाद किसी भी उम्मीदवार का विजयी जुलूस, रैली निकालना या अधिक संख्या में लोगों को इकट्टा करना या आमसभा करना प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.

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