बीकानेर लैंड डील मामले में बुधवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला रॉबर्ट और मॉरिन वाड्रा से जुड़ा है जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और बिचौलिए महेश नागर की याचिका से संबंधित है. वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी हाईकोर्ट में वाड्रा का पक्ष रखेंगे जबकि ईडी का प्रतिनिधित्व एएसजी राजदीपक रस्तोगी करेंगे.
बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले में स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी की कार्रवाई रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है.
यह मामला जोधपुर के हाई कोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई के कोर्ट में सुना जाएगा. बीकानेर की कोलायत की फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा घिरे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई थी.
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ED को गिरफ्तारी पर रोक ऐतराज
पिछले साल इस मामले की अंतिम बहस के लिए तारीख तय की गई थी पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा था. प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता एसजी राज दीपक रस्तोगी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय की मांग थी कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटाया जाए.
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क्या है बीकानेर लैंड डील?
यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है. इस मामले की जांच ईडी में चल रही है. इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट की जानी थी, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया.