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बीकानेर लैंड डील: रॉबर्ट वाड्रा के लिए आज अहम दिन, केस में हो सकती है अंतिम बहस

बीकानेर लैंड डील में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा के लिए 12 सितंबर का दिन अहम साबित हो सकता है. इस केस में आज जोधपुर हाई कोर्ट में अंतिम बहस हो सकती है.  इस मामले अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. गुरुवार को कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों का अंतिम सुनवाई रिकॉर्ड कर सकती है.

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रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)

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  • बीकानेर लैंड डील में आज अहम दिन
  • जोधपुर कोर्ट में हो सकती है अंतिम सुनवाई
  • ED की जांच का सामना कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा

बीकानेर लैंड डील में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा के लिए 12 सितंबर का दिन अहम साबित हो सकता है. इस केस में आज जोधपुर हाई कोर्ट में अंतिम बहस हो सकती है.  इस मामले अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. गुरुवार को कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई रिकॉर्ड कर सकती है.

इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले में जस्टिस जीआर मूलचंदानी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी. तब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) दीपक रस्तोगी ने कहा था कि उन्होंने अदालत से इस केस जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की थी और कहा था कि वे इसके लिए तैयार हैं. 22 अगस्त को  रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी स्काई लाईट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की याचिका पर सुनवाई हुई थी.

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सुनवाई के दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और रॉबर्ट वाड्रा की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील कुलदीप माथुर ने अंतिम बहस के लिए अदालत से और समय की मांग की थी, लेकिन एएसजी रस्तोगी ने इसका जोरदार विरोध किया था और कहा था कि अंतिम जिरह जल्द होनी चाहिए और वे इसके लिए तैयार हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी हटाने की मांग की है.

22 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख दी थी. माना जा रहा है इस केस में आज से अंतिम सुनवाई हो सकती है.

क्या है बीकानेर लैंड डील

यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है. इस मामले की जांच ईडी में चल रही है. इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट की किया जानी था. लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया.

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