राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर को घटी गैंगरेप की घटना के संबंध में साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इन आरोपियों के खिलाफ सभी 13 मामलों में आरोप तय हो गए हैं.
इस मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी होगी. इससे पहले आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष ने इस मामले के छह आरोपियों में से पांच के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहसें पूरी कर ली थी. बाल न्याय बोर्ड ने पिछले सप्ताह छठे आरोपी को अवयस्क घोषित कर दिया था, और उसके मामले की सुनवाई अब बोर्ड करेगा.
बाकी पांच आरोपियों में बस चालक राम सिंह, उसका भाई मुकेश, फल विक्रेता पवन गुप्ता, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा और बस क्लीनर अक्षय ठाकुर शामिल हैं. ये सभी आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई 21 जनवरी को शुरू हुई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसी मामले की सुनवाई के लिए किया गया था. आरोपियों को गैंगरेप की घटना के 18 दिनों बाद साकेत अदालत द्वारा औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था.
हजार पृष्ठों के इस आरोप पत्र में पीड़िता के बयान, आरोपियों के विवरण, सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट्स शामिल हैं. पुलिस ने पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की 13 धाराओं के तहत आरोपित किया है.
गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात राजधानी में एक चलती बस में 23 साल की पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ छह दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप किया था, उसकी पिटाई की थी. उसके बचाव में गए उसके पुरुष मित्र की भी बुरी तरह पिटाई की थी. घटना के 13 दिनों बाद पीड़िता ने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था.
सभी आरोपियों को 17 से 21 दिसंबर के बीच गिरफ्तार कर लिया गया था. इस घटना को लेकर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं थीं.
इस प्रकार हैं वो 13 धाराएं:
धारा 302: इसके तहत आरोपयियों पर लड़की का कत्ल का आरोप है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है.
धारा 307: इस धारा के तहत लड़की के दोस्त के कत्ल की कोशिश का आरोप है जिसमें फांसी की सजा संभव है.
धारा 365: इसके तहत किडनैपिंग का आरोप है और खास मामलों में इस धारा के तहत भी फांसी की सजा हो सकती है.
धारा 396: इसके तहत डकैती का आरोप है और ऐसे मामलों में अगर कत्ल हो जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान है.
धारा 376 टू जी: इस धारा के तहत गैंगरेप के आरोप हैं और उम्रकैद की सजा हो सकती है.
धारा 394: चोरी का अरोप
धारा 201: इस धारा के तहत सबूत मिटाने के दोषी होने का आरोप है.
धारा 377: इसके तहत अप्राकृतिक सेक्स का आरोप है और उम्र कैद की सजा हो सकती है.
धारा 120 बी: इस धारा के तहत साजिश रचने का आरोप है और इसमें उम्रकैद की सजा हो सकती है.
धारा 34: इसमें साथ मिलकर गुनाह करने का अरोप है और 3 साल की सजा संभव है.
धारा 395: डकैती का आरोप, 10 साल कैद की सजा संभव.
धारा 364: इसके तहत आरोपियों पर लड़की का अपहरण और हत्या का आरोप है.
धारा 412: इसके तहत आरोपियों पर बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है.