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रेलगेट: आरोपियों ने बंसल को गवाह बनाने के सीबीआई के कदम पर सवाल उठाया

दस करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को गवाह बनाने के सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस मामले के तीन आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए था, उसे मुक्त कर दिया गया.

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पवन कुमार बंसल
पवन कुमार बंसल

दस करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को गवाह बनाने के सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस मामले के तीन आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए था, उसे मुक्त कर दिया गया.

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गिरफ्तार आरोपियों- राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील दागा की जमानत याचिकाओं पर दलील देते हुए उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई उन्हें ‘फंसा रही है’ और वे इस मामले की ‘मुख्य साजिश’ में शामिल नहीं थे.

वकील एसके शर्मा ने विशेष सीबीआई जज स्वर्ण कांता शर्मा से कहा, ‘जिस दिन आपने (सीबीआई) बंसल को इस मामले में गवाह बनाया, इस कोर्ट को सभी आरोपियों को बरी करना चाहिए था. आखिर जांच किस दिशा में जा रही है?’

उन्होंने कहा, ‘वे (सीबाआई) इन बेचारों (यादव, संधीर और दागा) को फंसा रहे हैं और जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए था उसे मुक्त कर दिया गया.’ कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर आदेश नौ मई तक सुरक्षित रखा.

गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने बंसल के भांजे विजय सिंगला सहित दस आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई को आरोप पत्र में दायर किया था और पूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था.

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