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अब मोबाइल में आधार कार्ड दिखाकर भी एयरपोर्ट में पाएं प्रवेश

एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए सुरक्षा संबंधी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एक सर्कुलर जारी कर 10 पहचान पत्रों की एक सूची जारी की है.

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एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक)
एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक)

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एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए सुरक्षा संबंधी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एक सर्कुलर जारी कर 10 पहचान पत्रों की एक सूची जारी की है. यात्रियों की सहूलियत के लिए अब मोबाइल आधार दिखाकर भी एयरपोर्ट पर एंट्री पाई जा सकती है. इसके अलावा यात्री के साथ यदि कोई नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा.

इन 10 पहचान पत्रों की है वैधता

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों में से किसी को एक दिखाना जरूरी होगा. इनमें पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार या एम-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है. इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, पेंशन कार्ड, विकलांगता फोटो पहचान और केंद्रीय/राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और निजी लिमिटेड कंपनी के फोटो पहचान पत्र भी मान्य होंगे.

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ओरिजनल पहचान पत्र जरूरी

सर्कुलर के मुताबिक, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैध यात्री अपने नाम पर जारी वैध टिकट पर यात्रा कर रहा है, निम्नलिखित फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक दस्तावेज (मूल स्वरूप) साथ लेकर चलना होगा, ताकि यात्री की सुरक्षाकर्मियों के साथ जांच के दौरान किसी तरह का विवाद या बहस न हो.

नाबालिग बच्चों के लिए राहत

छात्र किसी सरकारी संस्थान की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी एयरपोर्ट में एंट्री पा सकते हैं. नए आदेश में माता-पिता या अभिभावकों के साथ आने वाले बच्चों को पहचान पत्र दिखाने से छूट दी गई है. आदेश में कहा गया है कि बच्चे के साथ आए अभिभावक के पहचान पत्र दिखाने के बाद बच्चे के पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी.

10 पहचान पत्रों के अलावा ये भी है विकल्प

अगर कोई यात्री इन दस दस्तावेजों में किसी को भी दिखाने में नाकाम रहता है तो उसके पास केंद्र/राज्य सरकार के ग्रुप ए के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाणपत्र दिखाने का विकल्प है. विदेशी यात्रियों के लिए पासपोर्ट और हवाई यात्रा का टिकट दिखाना जरूरी है.

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