उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में हत्या और दूसरे आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने सज्जन की अपने अभियोजन को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस भी जारी किया.
इसके पहले 19 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सज्जन के खिलाफ विभिन्न आरोपों को रद्द करने से मना करते हुए कहा था कि अभियोजन में देरी एक तरह से सज्जन को लाभ पहुंचाएगी.