साल 1984 के भीषण सिख दंगा मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के बयान को दिल्ली की एक अदालत सोमवार को दर्ज करेगी.
बाहरी दिल्ली के इस पूर्व सांसद के खिलाफ जस्टिस जीटी नानावती आयोग की सिफारिशों के बाद मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पिछले साल जनवरी महीने में सीबीआई ने सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के बाद सज्जन कुमार द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायाल की शरण में जाने के कारण सुनवाई प्रक्रिया प्रभावित हो चुकी है लेकिन 20 सितंबर 2010 को जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई द्वारा सज्जन के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को खत्म करने संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो पूरी प्रक्रिया पटरी पर लौट आई.
इसके बाद निचली अदालत ने मई 2010 में सज्जन और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 395 (डकैती), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 153ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था.
दूसरी तरफ, सीबीआई ने सज्जन कुमार को हिंसा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काने को दोषी ठहराया है.