scorecardresearch
 

अमेरिकी अदालत ने 1984 के सिख दंगे मामले में सोनिया गांधी से मांगा जवाब

साल 1984 के सिख दंगे से जुड़े केस में अमेरिका की संघीय अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 2 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सोनिया गांधी को आदेश दिया कि वे सिख संगठन को अपना जवाब दें.

Advertisement
X
फाइल फोटो: सोनिया गांधी
फाइल फोटो: सोनिया गांधी

साल 1984 के सिख दंगे से जुड़े केस में अमेरिका की संघीय अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 2 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सोनिया गांधी को आदेश दिया कि वे सिख संगठन को अपना जवाब दें.

Advertisement

यह आदेश 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेताओं पर लगे आरोप से उन्हें कथित रूप से बचाने के मामले में दिए गए हैं. सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 84 के दंगे में शामिल रहे कांग्रेस के नेताओं और पुलिस अधिकारियों को सजा से बचाने, उनका प्रमोशन करने और उन्हें पार्टी का टिकट देने का आरोप है.

इस आरोप के बाद संघीय अदालत ने एलियन टार्ट स्टेच्युट और 1992 के टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सोनिया को तलब किया है. यह कानून मानवाधिकार उल्लंघन मामले में पीड़ित को अमेरिका में मामला दर्ज करने का अधिकार देता है.

38 पेज वाली इस शिकायत में सोनिया गांधी पर जान-बूझकर द्वेषपूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से सुनवाई तथा कांग्रेस अध्यक्ष से हर्जाना या मुआवजा देने की मांग की गई है.

Advertisement
Advertisement