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सिख दंगा: 22 अप्रैल को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करेगी अदालत

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के लिए शुक्रवार को अदालत ने 22 अप्रैल की तारीख तय की है.

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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के लिए शुक्रवार को अदालत ने 22 अप्रैल की तारीख तय की है.

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पूर्व में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने शिकायतकर्ता लखविंदर कौर को एक नोटिस जारी किया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी. गौरतलब है कि लखविंदर के पति बादल सिंह की दंगों में मौत हो गई थी.

मामले की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो पाई, क्योंकि दंडाधिकारी अदालत नहीं आए. वह एक ट्रेनिंग सेशन के लिए लखनऊ गए हुए हैं.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टाइटलर के खिलाफ तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. जांच एजेंसी इससे पहले भी दो बार कांग्रेस नेता को क्लीनचिट दे चुकी है.

अप्रैल 2013 में एक सेशन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खाजिर कर दी थी और जांच एजेंसी को आदेश दिए थे कि वह मामले की जांच जारी रखे. कोर्ट के आदेश पर काम करते हुए सीबीआई ने आगे की जांच जारी रखी, लेकिन 24 दिसंबर, 2014 को लालेर के समक्ष फिर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. शिकायतकर्ता के वकील ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की है.

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---इनपुट IANS से

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