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सिख दंगा मामले पर कोर्ट ने सज्‍जन कुमार पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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गौरतलब है कि 17 फरवरी को ही दिल्‍ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद अदालत में कुमार के हाजिर नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने कहा था कि कुमार की उनके समक्ष पेश होने की जिम्मेदारी थी.

एसीएमएम ने कहा था, ‘आरोपी को अदालत में उपस्थित होने को कहा गया था लेकिन उसने उपरी अदालत में चुनौती देने का रास्ता चुना और सही किया लेकिन वह कोई राहत नहीं पा सका. अदालत के आदेश का सम्मान करना उसका कर्तव्य था.’

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