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1993 मुंबई ब्लास्ट केस के दोषी युसूफ नलवाला की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी युसूफ नलवाला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दि‍या. नलवाला को एके-56 राइफल रखने के लिए 5 साल की सजा हुई थी.

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युसूफ नलवाला
युसूफ नलवाला

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1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी युसूफ नलवाला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दि‍या. नलवाला को एके-56 राइफल रखने के लिए 5 साल की सजा हुई थी.

नलवाला का कहना था कि उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की गलत धारा लगाई गई है. उसके पास मिली राइफल सेमी ऑटोमेटिक थी, इसलिए उसे 3 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलील नहीं मानी.

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