1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी युसूफ नलवाला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. नलवाला को एके-56 राइफल रखने के लिए 5 साल की सजा हुई थी.
नलवाला का कहना था कि उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की गलत धारा लगाई गई है. उसके पास मिली राइफल सेमी ऑटोमेटिक थी, इसलिए उसे 3 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलील नहीं मानी.