1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी. टाडा कोर्ट ने उसके खिलाफ डेथ वॉरंट जारी हो चुका है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 53 साल के याकूब को इस महीने की 30 तारीख को सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जा सकती है.
नागपुर जेल के सूत्रों ने बताया कि जेल प्रशासन को महाराष्ट्र गृह विभाग की ओर से फांसी के आदेश वाली चिट्ठी मिल चुकी है.उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करेगा, उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने मीडिया से कहा, 'इस बारे में और जानकारी मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा.'
जानिए याकूब मेमन के बारे में 10 बातें
2007 में टाडा कोर्ट ने मेमन को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत उसे आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया था. फैसले के खिलाफ मेमन ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास अपील की, लेकिन हर जगह उसकी अपील खारिज कर दी गई.
हालांकि मेमन ने सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली है जिसकी सुनवाई 21 जुलाई को होनी है. लेकिन फिलहाल उसकी फांसी पर रोक का कोई निर्देश नहीं है तो राज्य सरकार सामान्य प्रक्रिया का पालन कर रही है.