1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने सजा ऐलान कर दिया है. विशेष टाडा अदालत ने इस केस में ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अबू सलेम को उम्रकैद और 2 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनके अलावा रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
फांसी की सजरा सुनने के बाद ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान के परिवार कोर्ट परिसर में ही गश खाकर गिर पड़े. ताहिर को कोर्ट ने धमाकों के लिए पैसे जुटाने और कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाने का दोषी पाया.
कौन है ताहिर मर्चेंट जिसे फांसी मिली
1. ताहिर मर्चेंट को ताहिर तकल्या के नाम से भी जाना जाता है.
2. 1993 के बम ब्लास्ट के बाद ताहिर मर्चेंट फरार हो गया है और 2010 तक भगोड़ा रहा. इसके बाद 2010 में सीबीआई ने ताहिर को अबूधाबी से गिरफ्तार किया.
3. ताहिर मर्चेंट याकूब मेनन का बेहद करीबी था.
4. 1993 में कोर्ट ने ताहिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
5. मर्चेंट ने धमाके के बाद कई लोगों को दुबई बुलाया और वहां उसे उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया. मर्चेंट ने कथित रूप से इन लोगों के लिए यात्रा दस्तावेज और पैसे उपलब्ध कराए.
6. इसके लिए मर्चेंट 1993 ब्लास्ट की साजिश रचते हुए दुबई में कई मीटिंग अटेंड की. इन मीटिंगों में याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम शामिल होते थे.
कौन फिरोज अब्दुल राशिद खान
1. फिरोज अब्दुल राशिद खान को पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार किया था.
2. फिरोज पर आरोप है कि वह दुबई में साजिश के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल हुआ. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी.