scorecardresearch
 

2जी घोटाले में सीबीआई ने अरुण शौरी को समन भेजा

पूर्व दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी अगले हफ्ते सीबीआई के समक्ष पेश होंगे. शौरी साल 2001 से दूरसंचार नीति में संभावित आपराधिक पहलुओं की सीबीआई की ओर से की जा रही जांच के सिलसिले में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे.

Advertisement
X

पूर्व दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी अगले हफ्ते सीबीआई के समक्ष पेश होंगे. शौरी साल 2001 से दूरसंचार नीति में संभावित आपराधिक पहलुओं की सीबीआई की ओर से की जा रही जांच के सिलसिले में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे.

Advertisement

सीबीआई ने पिछले हफ्ते शौरी से संपर्क किया था और उनसे उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की गई प्राथमिक जांच के सिलसिले में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था.

अधिकारियों ने यहां बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ ‘प्राथमिक जांच’ इस उद्देश्य से दर्ज की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल द्वारा पारित ‘पहले आओ पहले पाओ’ की नीति के प्रावधानों का पालन किया गया अथवा नहीं.

हालांकि, शौरी ने कहा कि किसी ने उनके घर पर तब कॉल किया था जब वह घर पर नहीं थे. उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि कोलकाता से लौटने के बाद वह 21 फरवरी को एजेंसी के समक्ष पेश होंगे.

सीबीआई राजा के पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्रियों द्वारा की गई बैठकों के ब्योरों की जांच करेगी. इन पूर्व दूरसंचार मंत्रियों में दिवंगत प्रमोद महाजन, शौरी और दयानिधि मारन शामिल हैं.{mospagebreak}

Advertisement

सीबीआई उन कंपनियों के दस्तावेजों की जांच करेगी जिन्हें अनुबंध दिए गए. शौरी ने कहा कि वह एजेंसी के समक्ष जब 21 फरवरी को पेश होंगे तो उसे कुछ दस्तावेज सौंपेंगे.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 16 दिसंबर को एजेंसी को निर्देश दिया था कि साल 2001 से 2007 के बीच राजग और संप्रग दोनों सरकारों के कार्यकाल के दौरान दिए गए लाइसेंसों को अपने दायरे में लेने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाएं और रिपोर्ट सौंपें.

शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि जांच का जोर सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पता लगाने पर होगा. जांच में हुई प्रगति के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपनी है.

122 लाइसेंसों के आवंटन में प्रथम दृष्टया ‘गंभीर अनियमितता’ बरते जाने की बात करते हुए न्यायालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देते हुए कहा था कि आरोपों की विस्तार से और निष्पक्ष जांच किए जाने की आवश्यकता है.

Advertisement
Advertisement