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2जी घोटाला: कंपनियों के कार्यकारियों की जमानत का विरोध करेगी सीबीआई

निचली अदालत में 2जी घोटाले में द्रमुक सांसद कनिमोझी एवं चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आपत्ति नहीं करने वाली जांच एजेन्सी सीबीआई सोमवार को उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों की जमानत की अर्जियों का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी.

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निचली अदालत में 2जी घोटाले में द्रमुक सांसद कनिमोझी एवं चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आपत्ति नहीं करने वाली जांच एजेन्सी सीबीआई सोमवार को उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों की जमानत की अर्जियों का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी.

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने अपने वकील को न्यायालय में युनिटेक वायरलेस के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा, स्वान टेलीकाम के निदेशक विनोद गोयनका और रिलायंस एडीएजी के कार्यकारियों. हरि नायर, गौतम दोषी एवं सुरेन्द्र पिपारा की जमानत याचिका का विरोध करे. न्यायालय इनकी जमानत की अर्जियों पर सुनवाई करने वाला है.

इससे पहले, जांच एजेन्सी ने 24 अक्तूबर को सीबीआई की विशेष अदालत में कनिमोई, कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, कुसेगांव फ्रूट्स के आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल और फिल्म निर्माता करीम मोरानी की जमानत याचिकाओं पर आपत्ति नहीं जताई थी.

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हालांकि, जांच एजेन्सी ने निचली अदालत में स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद बलवा और ए राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया की जमानत याचिका का विरोध किया था.

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