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2जी घोटाला के आरोपी करीम मोरानी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आरोपी और सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा.

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दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आरोपी और सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा कि आदेश 30 मई को दिया जाएगा. इससे पहले जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के अभियोजक ए के सिंह ने कहा कि मोरानी ने डीबी रियलिटी से 200 करोड़ रूपये की राशि कलेंगनर टीवी को दिये जाने में भूमिका अदा की थी. इस टीवी चैनल में द्रमुक सांसद कनिमोई की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

सीबीआई ने कहा कि मोरानी ने 200 करोड़ रूपये के इस लेन देन में अपनी भूमिका के लिए छह करोड़ रूपये की राशि ली.

मोरानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सीबीआई को उनके मुवक्किल की जमानत याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था.

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