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'स्‍पेक्‍ट्रम केस में राजा से सीबीआई ने क्‍यों नही की पूछताछ'

उच्चतम न्यायालय ने 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और दूरसंचार सचिव से पूछताछ नहीं करने पर सीबीआई को जोरदार झाड़ लगाई और कहा कि वह सिर्फ ‘लकीर पीटता रहा’.

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उच्चतम न्यायालय ने 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और दूरसंचार सचिव से पूछताछ नहीं करने पर सीबीआई को जोरदार झाड़ लगाई और कहा कि वह सिर्फ ‘लकीर पीटता रहा’.

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली ने आश्चर्य जताया कि सीवीसी और सीएजी रिपोर्ट में पूर्व दूसरंचार मंत्री एवं दूरसंचार सचिव के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद आखिर सीबीआई ने दोनों से पूछताछ क्यों नहीं की.

पीठ ने कहा कि हमारा इस बात पर जोर है. संविधान के तहत सीएजी की अत्यंत महत्वपूर्ण हैसियत है. यह संविधान के तहत स्थापित एक प्राधिकार है.

जिरह के दौरान पीठ ने कहा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मंत्री और सचिव की संलिप्तता पर पूछताछ करेगा और आप कहते हैं कि 8,000 दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है. आप लकीर पीट रहे हैं.

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पीठ ने कहा कि पूछताछ करने की आपसे न्यूनतम अपेक्षा थी. आप इस अदालत को किस तरह लेते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल ने विलंब का कारण बताते हुए कहा कि सीबीआई का जांच का अपना तरीका है.

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