2जी घोटाले मामले में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एम करूणानिधि की पुत्री और द्रमुक सांसद कनिमोझी शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुई और महिला होने के आधार पर जमानत की अर्जी दी.
इस मामले में 43 वर्षीय कनिमोई के साथ कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार भी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. कुमार इस मामले में एक अन्य अभियुक्त हैं. इस मामले में तीसरे अभियुक्त सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी को भी पेश होने को कहा गया था लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपस्थिति होने के संबंध में छूट का आग्रह किया.
अदालत में कनिमोझी के साथ पार्टी के कई नेता साथ आए थे जिसमें द्रमुक सांसद टी आर बालू शामिल थे.
अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधि मंत्री राम जेठमलानी ने कनिमोझी की ओर से जमानत की याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी इस घोटाले में कोई भूमिका नहीं है.
उन्होंने अपनी दलील में कहा कि जहां तक कलेंगनर टीवी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का सवाल है, उनका टीवी के दैनिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है.
जेठमलानी ने कहा कि वह :कनिमोई: न तो बोर्ड की सदस्य हैं और न ही चैनल के बोर्ड की बैठक में कभी शामिल हुई. एक महिला होने के आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
अदालत में जहां जेठमलानी अपनी दलील पेश कर रहे थे, उस समय कनिमोझी शांत दिख रही थी. इस मामले में अन्य आरोपियों के संबंध में सुनवाई जारी थी.