2जी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 6 महीनों से बंद डीएमके सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित 5 लोगों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.
कनिमोझी के अलावा कलैग्नार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी, कुसेगांव फ्रूट्स एवं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव बी अग्रवाल को भी जमानत मिल गई है.
हाईकोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी देते हुए इन लोगों को देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है. कनिमोझी 20 मई 2011 से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ी के चलते ए राजा के साथ आरोपी बनाई गई थीं.
कनिमोझी के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के साथ मिलकर अपने टीवी चैनल को 214 करोड़ का फायदा पहुंचाया. यह सारा पैसा 2जी मामले से जुड़ा हुआ था.
इससे पहले शुक्रवार को जमानत पर सुनावाई कोर्ट ने टाल दी थी. न्यायमूर्ति वीके शाली ने मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता से सभी आरोपियों और उनके खिलाफ मिले साक्ष्यों पर एक बयान प्रस्तुत करने को कहा था.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कनिमोझी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुछ और दिनों तक हिरासत में रखा जाना उनके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ होगा और उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया है.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी मामले के पांच सह-आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद कनिमोझी और पांच अन्य आरोपियों ने जल्दी सुनवाई को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.