2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सुनवाई अदालत में अपना दूसरा अभियोग पत्र दायर किया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पुत्री और सांसद कनिमोझी को अभियुक्त बनाया गया है."/> 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सुनवाई अदालत में अपना दूसरा अभियोग पत्र दायर किया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पुत्री और सांसद कनिमोझी को अभियुक्त बनाया गया है."/> 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सुनवाई अदालत में अपना दूसरा अभियोग पत्र दायर किया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पुत्री और सांसद कनिमोझी को अभियुक्त बनाया गया है."/>
 

2जी केस: सीबीआई ने कनिमोझी को अभियुक्त बनाया

सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सुनवाई अदालत में अपना दूसरा अभियोग पत्र दायर किया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पुत्री और सांसद कनिमोझी को अभियुक्त बनाया गया है.

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सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सुनवाई अदालत में अपना दूसरा अभियोग पत्र दायर किया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पुत्री और सांसद कनिमोझी को अभियुक्त बनाया गया है.

कनिमोझी पर मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के साथ आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है. कनिमोई पर भ्रष्टाचार रोधी कानून की धारा 7 और 11 के तहत कलेंगनर टीवी के जरिए अवैध परितोषिक स्वीकार करने का भी आरोप लगाया गया है.

हालांकि, सीबीआई ने दूसरे आरोप पत्र में करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन मामले में उनका उल्लेख गवाह के तौर पर किया गया है.

सीबीआई ने अपने 31 पन्नों के दूसरे आरोप पत्र में कहा कि कनिमोझी ने मध्यस्थों और द्रमुक मुख्यालय के जरिए ए. राजा को 2009 में फिर से दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाया जिससे आधिकारिक एवं राजनीतिक मामलों में कनिमोझी और ए. राजा के बीच गहरे रिश्ते स्थापित होते हैं.

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आरोप पत्र में कनिमोई के अलावा उनके व्यावसायिक सहयोगी और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, स्वान टेलीकाम के पहले गिरफ्तार प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा के चचेरे भाई आसिफ बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लि. के निदेशक राजीव अग्रवाल और सिनेयुग फिल्म्स के करीम मुरानी का नाम शामिल है.

विशेष सीबीआई अदालत के जज ओपी सैनी ने जांच रपट को संज्ञान में लेते हुए कनिमोई, शरद कुमार और मुरानी को 6 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं.

जज ने कहा कि आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फंसाने वाले पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं. अदालत ने बलवा और अग्रवाल के खिलाफ मंगलवार के लिए पेशी वारंट जारी किया क्योंकि वे 29 मार्च से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

कनिमोझी, शरद कुमार और मुरानी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि आसिफ बलवा और अग्रवाल न्यायिक हिरासत में हैं.

आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले की जांच से यह खुलासा हुआ है कि धन डीबी रीयल्टी से कलेंगनर टीवी पहुंचाया गया. इस चैनल में कनिमोई की 20 प्रतिशत, दयालु अम्माल की 60 प्रतिशत और शरद कुमार की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

सीबीआई ने बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ा 200 करोड़ रुपये स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा की एक साझीदारी फर्म से कलाईगनार टीवी पहुंचाया गया था.
सीबीआई ने 2 अप्रैल को सौंपे पहले आरोप पत्र में कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि डीबी रीयल्टी की एक साझीदारी फर्म डायनाक्सि रीयल्टी एवं डीबी समूह की अन्य कंपनियों ने दिसंबर, 2008 से अगस्त, 2009 के दौरान कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लि. और सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लि. के जरिए कलईगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

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पहले आरोप पत्र में पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए.राजा के पूर्व पीएस आरके चंदोलिया, युनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा, स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, रिलायंस एडीए समूह के गौतम दोषी सहित सुरेन्द्र पिपारा और हरि नायर के नाम शामिल हैं.

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