विशेष तौर पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के लिए गठित एक विशेष अदालत ने सीबीआई को आगाह किया कि या तो आरोपियों को बुधवार तक दस्तावेजों की आपूर्ति की जाए, नहीं तो जुर्माना लगाया जा सकता है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, ‘‘मैं आप (सीबीआई) पर जुर्माना लगाऊंगा. बचाव पक्ष के वकीलों को कल तक दस्तावेज आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए और अन्य मुद्दों (आरोपियों के आवेदनों पर जवाबों) को इस सप्ताह के भीतर समाप्त करें.’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कुछ भी नहीं हो रहा. अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के वकील कुछ नहीं कर रहे. मैं (अब तक) नरम रहा, लेकिन और देरी पर जुर्माना लगाऊंगा.’’ अदालत की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है, जब आरोपी नियमित तौर पर शिकायत कर रहे हैं कि सीबीआई उन्हें दस्तावेजों का पूरा सेट नहीं मुहैया करा रही और अनेक मामलों में उन्हें फटे हुए कागजात मिले हैं.
सीबीआई के वकील ए.के. सिंह ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने 15 आरोपियों को दस्तावेजों का पूरा सेट देने का काम कल ही पूरा किया है और मंगलवार को स्वान टेलीकॉम को दे दिये गये हैं.
उन्होंने कहा कि एजेंसी रिलायंस टेलीकॉम के दस्तावेजों के सेट बुधवार सुबह तक दे देगी. अदालत ने अनेक अर्जियां दाखिल करने और लंबे समय तक दलील देने पर बचाव पक्ष के वकील से भी नाराजगी जाहिर की.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं पूरे दिन इन आवेदनों से घिरा रहा. यह क्या है? मैं कैसे काम करुंगा? आप (बचाव वकील) फिर इतने सारे आवेदन दाखिल कर रहे हैं.’’ अदालत ने कहा कि यदि वकील अपने आवेदनों पर इतने लंबे समय तक दलीलें देते रहेंगे तो मामला पूरा कैसे होगा.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी जेल में हैं. क्या आप चाहते हैं कि वे जेल में बने रहें. यदि ऐसा है तो ठीक है.’’ मामले में 14 आरोपी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.