दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में द्रमुक सांसद कनीमोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने इस मामले में कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
कनिमोझी को तिहाड़ जेल के महिला सेल नंबर 6 में रखा जाएगा. कनिमोझी ने अदालत से जेल में किताब, चश्मा और घर के खाने की मांग की. इस केस की पैरवी रामजेठमलानी कर रहे थें. मालूम हो कि कनिमोझी राज्यसभा की सांसद भी हैं. तिहाड़ जेल के सेल नंबर 3 में कलैग्नर टीवी के सीईओ शरद कुमार को रखा जाएगा.शुक्रवार सुबह सुनवाई शुरू होने पर अदालत ने कहा कि आदेश जारी करने कुछ वक्त लगेगा. संभवत: यह एक बजे तक जारी कर दिया जाएगा. अदालत ने इससे पहले 14 मई को उनकी जमानत की मांग पर अपना आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि की बेटी कनिमोई और कुमार को मुख्य आरोपी राजा के साथ कथित साजिश रचने को लेकर आरोपी बनाया गया है.
भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कनिमोई को कलैगनर टीवी के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया है. द्रमुक द्वारा चलाये जाने वाले इस चैनल को शाहिद उस्मान बलवा की कंपनी डी बी रियलिटी के माध्यम से 200 करोड़ रूपए मिले थे.
कनिमोई और कुमार की कलैगनर टीवी में 20-20 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल की 60 फीसदी हिस्सेदारी है.