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2जी: एस्सार व लूप के प्रमोटरों को जमानत, आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को जमानत दे दी.

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दिल्ली की एक अदालत ने एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को जमानत दे दी.

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एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया और अंशुमान रुइया तथा लूप टेलीकॉम के प्रमोटर आई पी खेतान और किरण खेतान के अलावा एस्सार समूह के निदेशक (रणनीति एवं योजना) विकास सर्राफ को अदालत ने पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि भरने को कहा.

विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने सरकार के साथ धोखा करने की साजिश रचने को लेकर उनके खिलाफ आरोप तय करने के बाद मुकदमा शुरू करने की तारीख निर्धारित 26 जुलाई को निर्धारित की.

अदालत ने कहा कि सभी आरोपी आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 420 (धोखाधड़ी) के लिए आरोपित किए जाते हैं लेकिन सर्राफ के खिलाफ धोखाधड़ी का ठोस आरोप बनता है.

अदालत ने गत 11 मई को तीन कंपनियों लूप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड और एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए.

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