2जी केस में पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. इस मामले में पी. चिदंबरम को सह-आरोपी बनाए जाने से संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पी. चिदंबरम की एक बड़ी बाधा दूर गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सह-अभियुक्त बनाने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें आरोपी बनाया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि चिदंबरम ने इस मामले में आर्थिक लाभ उठाया है.
गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदंबरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्हें भी आरोपी बनाने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. अब मामले में फैसला आ चुका है.
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से प्रशांत भूषण ने भी अपील की थी कि 2जी घोटाले की जांच कोर्ट की निगरानी में हो.
2जी घोटाले में चिदंबरम को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस केएस राधाकृष्णन की बेंच ने फैसला सुनाया.