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अनिल अंबानी ने कोर्ट में कहा, मुझे कुछ याद नहीं

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में रिलायंस ADAG समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर हाजिर हुए.

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अनिल अंबानी
अनिल अंबानी

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में रिलायंस ADAG समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर हाजिर हुए.

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उन्होंने कहा कि उन्हें 'स्वान टेलीकॉम' नाम की किसी कंपनी की जानकारी नहीं थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की न्यायमूर्ति ओ.पी. सैनी की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत में अपने जवाब में अंबानी ने कहा, 'मुझे स्वान टेलीकॉम नाम की किसी कंपनी की जानकारी नहीं है.'

उनसे पूछा गया था कि क्या वह इस नाम की किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसे वर्ष 2008 में दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था.

जांच एजेंसी का आरोप है कि स्वान टेलीकॉम अनिल अंबानी की एक छद्म कंपनी है, जो दूरसंचार स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थी. इसलिए अंबानी को अदालत में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था. बचाव पक्ष ने आरोप को गलत ठहराया है.

अदालत ने बुधवार को रिलांयस टेलीकॉम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी टीना अंबानी को समन भेजने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने कहा था कि उनसे पूछताछ का असर इस मामले में आरोपियों के प्रति नजरिए पर नहीं होगा.

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अदालत ने पिछले महीने उनसे पूछताछ स्थगित कर दी थी. बाद में जांच एजेंसी की याचिका पर 19 जुलाई को अनिल और टीना अंबानी को समन भेजा गया था, जिसमें उनका रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए क्रमश: 22 और 23 अगस्त की तिथि तय की गई थी.

54 वर्षीय अंबानी बिल्कुल शांत लग रहे थे और वह समय से काफी पहले वहां पहुंच गए थे. खचाखच भरे अदालत कक्ष में बने गवाह के कटघरे में खड़े होकर उन्होंने स्वान की जानकारी होने से इनकार किया. उन्होंने हालांकि कहा कि वह दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं.

उन्होंने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र के बारे में ताजा घटनाक्रमों पर बात करने के लिए वह प्रमोद महाजन (दिवंगत पूर्वमंत्री), ए. राजा, कपिल सिब्बल .. से कई बार मिल चुके हैं.'

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