2G केस में पटियाला हाउस कोर्ट से पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत सभी आरोपियों के बरी होने के लगभग 3 महीने के बाद ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील लगाई है. अपनी अपील में ईडी ने कहा है कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से आया फैसला सही नहीं है.
मुमकिन है कि इस याचिका पर अगले कुछ दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाया गया है. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए जांच एजेंसी के पास 3 महीने का वक्त था, लिहाजा उन्होंने 21 मार्च से पहले इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील लगा दी है.
पिछले साल 21 दिसंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा समेत सभी आरोपियों को 2G केस में बरी कर दिया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसियां कोर्ट को पुख्ता सबूत नहीं दे पाई.
बता दें कि CBI ने 2जी केस में ए राजा और कनीमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा, ए राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदौलिया, यूनिटेक के संजय चंद्रा और रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह के तीन बड़े अधिकारियों- गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नैयर को भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था.