scorecardresearch
 

कोल्लम आगजनी मामले में नया मोड़, मंदिर के पास मिली विस्फोटकों से भरी तीन गाड़ि‍यां

केरल के कोल्लम स्थित पुत्तिंगल मंदिर में रविवार को आतिशबाजी से लगी आग के मामले में नया मोड़ आया है. मंदिर के पास विस्फोटकों से भरे तीन कार बरामद की गई हैं. जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन कारों के मालिक का नाम एसएस तुषार, सुरेंद्रन केएल और स्टालिन अलमेडा हैं.

Advertisement
X
पुत्तिंगल मंदिर, कोल्लम में आतिशबाजी से लगी भीषण आग
पुत्तिंगल मंदिर, कोल्लम में आतिशबाजी से लगी भीषण आग

Advertisement

केरल के कोल्लम स्थित पुत्तिंगल मंदिर में रविवार को आतिशबाजी से लगी आग के मामले में नया मोड़ आया है. मंदिर के पास विस्फोटकों से भरे तीन कार बरामद की गई हैं. जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन कारों के मालिक का नाम एसएस तुषार, सुरेंद्रन केएल और स्टालिन अलमेडा हैं. उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है.

देवासम बोर्ड के अधीन नहीं है पुत्तिंगल मंदिर
इससे पहले केरल के देवासम एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुत्तिंगल मंदिर निजी संपत्ति है. यह सरकार के देवासम बोर्ड के अधीन नहीं आता है. इसलिए सरकार की ओर से गंभीरता के साथ मामले की निगरानी की जा रही है. बोर्ड पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था भी बदलने पर विचार कर रही है.

मृतकों में तमिलानाडु के दो श्रद्धालु
विभाग की ओर से बताया गया है कि आग लगने से मौत के शिकार हुए लोगों में तमिलनाडु के दो श्रद्धालु भी शामिल हैं. सभी मृतकों के आश्रितों को सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. बोर्ड ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए दिल्ली से आए डॉक्टरों ने कहा है कि फिलहाल इस मामले में केंद्र से मदद की जरूरत नहीं है. इलाज में लगे राज्य के डॉक्टर्स बेहतर कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

नहीं दी थी आतिशबाजी की इजाजत
मामले को देख रहे वीएस शिवकुमार ने बताया कि दिल्ली से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी बेहतर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलक्टर की ओर से आतिशबाजी की इजाजत नहीं दी गई थी. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पटाखों पर बैन के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई
दूसरी ओर केरल हाई कोर्ट के जस्टिस चिदंबरेश ने कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इस मामले को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि पत्र को जनहित याचिका के तौर पर देखा जाए. कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा.

Advertisement
Advertisement