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जानिए, SC के फैसले की 5 अहम बातें

मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की नई दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में रात को सुनवाई की हो. तीन जजों की बेंच ने याकूब के वकीलों की नई अर्जी को सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया. इस तरह याकूब की फांसी का रास्ता साफ हो गया. सुबह 6.30 बजे फांसी का समय मुकर्रर हो गया.

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याकूब मेमन की नई दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
याकूब मेमन की नई दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की नई दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में रात को सुनवाई की हो. तीन जजों की बेंच ने याकूब के वकीलों की नई अर्जी को सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया. इस तरह याकूब की फांसी का रास्ता साफ हो गया. सुबह 6.30 बजे फांसी का समय मुकर्रर हो गया.

जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा...

1- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डेथ वारंट में कोई खामी नहीं, याकूब को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला.
2- याकूब की याचिका पर 10 दिनों तक हुई सुनवाई, जबकि 30 मिनट मिलता है समय.
3- इस अर्जी में कुछ भी नया नहीं है, पिछली याचिका में ये बात कही गई थी.
4- 11 अप्रैल, 2014 को याकूब के भाई द्वारा दायर दया याचिका को खारिज किया गया था.
5- 13 जुलाई, 2015 को याकूब मेमन को एक्जिक्यूशन वारंट के बारे में बता दिया गया था.

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