सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश में 18 वर्ष के कम उम्र की 48.7 लाख विवाहित बालिकाएं है.
लोकसभा में जोस के मणि और वरूण गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा ‘‘ 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 18 वर्ष के कम उम्र की 48.7 लाख विवाहित बालिकाएं है.
कम उम्र में लड़कियों के विवाह का प्रमुख कारण अशिक्षा, सामाजिक रिती रिवाज, लड़की के सुरक्षा की चिंता आदि है.’’ उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कम उम्र में बालिका विवाह पर नियंत्रण करने के लिए राजस्थान विवाह आवश्यक पंजीकरण अधिनियम 2009 बनाया है और बाल विवाह से संबंध में कानून के तहत निषेघ अधिकारियों को नियुक्त किया है.