केंद्र सरकार ने बताया है कि साल 2014 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 526 मामले दर्ज किए गए.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि ऐसे 57 मामले दफ्तर परिसर में होने की बात दर्ज की गई है जबकि 469 मामले कार्य से जुड़े अन्य स्थलों पर होने की बात दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को लागू करने की निगरानी और दर्ज एवं निपटाए गए मामलों की संख्या का आंकड़ा रखने की जवाबदेही उपयुक्त सरकारों को दी गई है.
मेनका गांधी ने बताया कि कि केंद्रीयकृत तौर पर ऐसे मामलों का कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है. उनके मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्यस्थल और काम से जुड़े अन्य स्थानों पर महिलाओं की गरिमा भंग करने और अपमानित करने से जुड़े मामलों के आंकड़े जटाने शुरू किए हैं.